बड़ी खबर: पेपर लीक पर सख्त कानून लोकसभा से पास, दोषियों को 7 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान
बड़ी खबर: पेपर लीक पर सख्त कानून लोकसभा से पास, दोषियों को 7 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान
नई दिल्ली। पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन करता है और परीक्षा से जुड़ी संगठित धांधली पर कड़े दंड का प्रावधान करता है। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक पर मंगलवार को करीब 9 घंटे तक चर्चा हुई। इसी दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट तक अपना पक्ष रखा। उनके भाषण के दौरान कुछ टिप्पणियों और गृह मंत्री पर लगाए गए आरोपों को लेकर सदन में तीखा हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी की मांग की, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कई बार उन्हें असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। उधर, राज्यसभा ने 'वंदे मातरम्' के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने से संबंधित संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया।
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