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ट्रक की टक्कर में कार सवार की मौत, परिजनों को 4.58 करोड़ रुपए मुआवजा

Bansal
1 week ago
ट्रक की टक्कर में कार सवार की मौत, परिजनों को 4.58 करोड़ रुपए मुआवजा

 

ट्रक की टक्कर में कार सवार की मौत, परिजनों को 4.58 करोड़ रुपए मुआवजा
 बीकानेर । मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने सडक़ हादसे में मृतक नरेश कुमार के परिजनों के पक्ष में बड़ा मुआवजा अवॉर्ड पारित किया है। कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 4 करोड़ 57 लाख 95 हजार 933 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दावा पेश करने की तारीख से राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक याज भी देय होगा। मामले के अनुसार 13 मई 2022 को 56 वर्षीय नरेश कुमार पुत्र सोमप्रकाश अपने पुत्र के साथ कार से बीकानेर से घड़साना जा रहे थे। दोपहर करीब 2:40 बजे एनएच-911 बाईपास रोड, पुरानी मंडी घड़साना के पास उनकी कार अपनी सही दिशा में सडक़ किनारे चल रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक के चालक नौरत मल बैरवा ने ट्रक को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए कार की दिशा में जाकर टक्कर मार दी। हादसे में नरेश कुमार को गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना में कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई बोळा ने मुआवजा दावा पेश कर पैरवी की। मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण ने ट्रक चालक, वाहन मालिक झुंझार कृपा एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नितिन सुवालका तथा टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजा राशि के भुगतान के लिए संयुक्त एवं पृथक रूप से उारदायी माना। 

BC

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