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बेटे को कुंड में डूबाकर मारने के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

3 months ago
बेटे को कुंड में डूबाकर मारने के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

 

बेटे को कुंड में डूबाकर मारने के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
बीकानेर।  अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 6 के पीठासीन अधिकारी ने 7 साल के बेटे को कुंड में डुबोकर मारने पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी गोविन्दराम ने 15 जून, 21 को कोलायत के सियाणा भाटियाणा गांव में मूलाराम ने अपने 7 साल के पुत्र मोहनराम को पानी के कुंड में फेंक दिया और उस पर पत्थर गिरा दिया था। इसका पता चलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने मशक्कत कर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कुंड में करीब 7 फिट तक पानी भरा था। कोर्ट ने इस मामले में मूलाराम को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 16 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रघुवीर सिंह राठौड़ ने की। मृतक मोहनराम की मां को प्रतिकर स्कीम में सहायता दिलाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की गई है।

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