बीकानेर: पार्षद मकसूद अहमद के चुनाव में भाग लेने को लेकर आई ये खबर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
बीकानेर: पार्षद मकसूद अहमद के चुनाव में भाग लेने को लेकर आई ये खबर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
बीकानेर। 21 सितंबर को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का बड़ा खेल शुरू हो गया है। वोटिंग के ठीक पहले वार्ड 18 से कांग्रेसी पार्षद और पूर्व यूआईटी अध्यक्ष मकसूद अहमद और वार्ड 50 से पार्षद नवरत्न डागा पर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। कोटगेट थाना पुलिस ने मकसूद अहमद को 20 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, सदर थाना पुलिस ने नवरत्न डागा को 21 सितंबर (मेयर वोटिंग के दिन) सुबह 10 बजे हाजिर होने का नोटिस दिया है। वार्ड 53 के पार्षद अनीश अली के घर पुलिस रेड हुई।
मकसूद के मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में रविवार की छुट्टी के बावजूद रात को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की विशेष अनुमति से जस्टिस सुनील बेनीवाल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। रात 10 से 10:30 बजे तक चली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने तर्क दिया कि कोटगेट थाने में 2 जून 2026 की एफआईआर में चुनाव के वक्त पुलिस ने बुलाया, ताकि उन्हें वोट डालने से रोका जा सके। याचिकार्ता के वकील कौशल गौतम ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने रात 11:15 बजे आदेश जारी कर अगली सुनवाई तक मकसूद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता को 30 सितंबर सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। एडवोकेट भव्य गौतम ने बताया कि मकसूद चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
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