रोहित गोदारा के परिजनों ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, मकान तोड़े जाने के मामले में एसपी को जांच के निर्देश
रोहित गोदारा के परिजनों ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा, मकान तोड़े जाने के मामले में एसपी को जांच के निर्देश
बीकानेर। लूणकरणसर के कपूरीसर क्षेत्र में रोहित से जुड़े मकान को रात में तोड़े जाने के मामले में अब उसके परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीकानेर पुलिस अधीक्षक को शिकायत और संबंधित दस्तावेजों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
यह घटना 13 जुलाई की रात की बताई गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लूणकरणसर क्षेत्र में रोहित से जुड़े एक दो मंजिला मकान का बड़ा हिस्सा जेसीबी से गिरा दिया गया था। पुलिस और प्रशासन ने उस समय किसी सरकारी कार्रवाई से इनकार किया था और मामले में सीसीटीवी सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की बात कही थी।
परिजनों की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि रात के समय अज्ञात लोग मकान पर पहुंचे और उसके पिछले हिस्से को गिरा दिया। साथ ही मकान के दरवाजे-खिड़कियां भी हटाए जाने का आरोप लगाया गया है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ उपलब्ध दस्तावेज और साक्ष्य पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने बीकानेर एसपी को शिकायत और दस्तावेजों की जांच कर तथ्यों की सत्यता पता लगाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि शिकायत में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल मकान तोड़े जाने की घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान और घटना की पूरी परिस्थितियों को लेकर जांच की प्रक्रिया जारी है।
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