Khulasa Online
Breaking
• आज का राशिफल: मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल • भाजपा ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, 16-18 अप्रैल तक रहना होगा संसद में मौजूद; महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र; पीएम ने पत्र लिखा • नई सरकार को लेकर हलचल तेज : भाजपा ने शिवराज चौहान को बनाया पर्यवेक्षक; सभी विधायकों को यहां बुलाया • आशा ताई के अंतिम दर्शन को पहुंचे सेलेब्स, कल शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार • होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगा अमेरिका, कहा- ईरान को टोल दिया तो रास्ता नहीं मिलेगा; ईरान बोला- टोल देना ही पड़ेगा • आज का राशिफल: मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल • भाजपा ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, 16-18 अप्रैल तक रहना होगा संसद में मौजूद; महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र; पीएम ने पत्र लिखा • नई सरकार को लेकर हलचल तेज : भाजपा ने शिवराज चौहान को बनाया पर्यवेक्षक; सभी विधायकों को यहां बुलाया • आशा ताई के अंतिम दर्शन को पहुंचे सेलेब्स, कल शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार • होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगा अमेरिका, कहा- ईरान को टोल दिया तो रास्ता नहीं मिलेगा; ईरान बोला- टोल देना ही पड़ेगा
Arham School
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti
mali sani samaj

एसआई भर्ती -2025 के एग्जाम से पहले सुप्रीम-कोर्ट का बड़ा आदेश

rk
1 week ago
एसआई भर्ती -2025 के एग्जाम से पहले सुप्रीम-कोर्ट का बड़ा आदेश

एसआई भर्ती -2025 के एग्जाम से पहले सुप्रीम-कोर्ट का बड़ा आदेश

जयपुर। SI भर्ती-2025 की परीक्षा से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयु सीमा में छूट मांग रहे 2021 की भर्ती के अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बैंच ने SI भर्ती-2021 के सभी अभ्यर्थियों को 3 दिन बाद होने वाली परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स की भागीदारी पूरी तरह से अस्थायी (प्रोविजनल) होगी और उनका परीक्षा परिणाम सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा। दरअसल, सूरजमल मीणा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में मांग की गई थी कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित SI/प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 परीक्षा को कम से कम 4 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा कैंसिल करने से इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही 2021 की भर्ती के ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

परीक्षा स्थगित करने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार
अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश और एडवोकेट हरेंद्र नील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट को आयु सीमा में छूट से जुड़ी अपीलों पर 31 मार्च तक फैसला देना था, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के अधिकार बेअसर हो जाएंगे।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: