Khulasa Online
TM Jewellers
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश

एसआई भर्ती -2025 के एग्जाम से पहले सुप्रीम-कोर्ट का बड़ा आदेश

rk
2 months ago
एसआई भर्ती -2025 के एग्जाम से पहले सुप्रीम-कोर्ट का बड़ा आदेश

एसआई भर्ती -2025 के एग्जाम से पहले सुप्रीम-कोर्ट का बड़ा आदेश

जयपुर। SI भर्ती-2025 की परीक्षा से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयु सीमा में छूट मांग रहे 2021 की भर्ती के अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बैंच ने SI भर्ती-2021 के सभी अभ्यर्थियों को 3 दिन बाद होने वाली परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स की भागीदारी पूरी तरह से अस्थायी (प्रोविजनल) होगी और उनका परीक्षा परिणाम सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा। दरअसल, सूरजमल मीणा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में मांग की गई थी कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित SI/प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 परीक्षा को कम से कम 4 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा कैंसिल करने से इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही 2021 की भर्ती के ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

परीक्षा स्थगित करने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार
अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश और एडवोकेट हरेंद्र नील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट को आयु सीमा में छूट से जुड़ी अपीलों पर 31 मार्च तक फैसला देना था, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के अधिकार बेअसर हो जाएंगे।

Sanskar
BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: