पुरानी रंजिश के चलते पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने छह आरोपियों को माना दोषी, उम्रकैद के साथ लगाया अर्थदंड
खुलासा न्यूज,बीकानेर। पुरानी रंजिश के चलते युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में न्यायालय ने आज फेसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी माना है। न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक शिवशंकर स्वामी ने मामले की पैरवी की। फैसले के समय मुख्य आरोपी सुखाराम और प्रहलाद पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद थे, जबकि अन्य चार आरोपी श्रवणचंद, मुकेश, पुष्पा देवी और मंजू देवी जमानत पर बाहर चल रहे थे। अदालत ने चारों की जमानत निरस्त कर दी।
यह था मामला
घटना 19 जून 2021 की रात करीब की है। गीगासर गांव में रामदेवजी मंदिर के पास से गुजर रहे युवक राकेश को आरोपियों ने जबरन रोक लिया और उसका अपहरण कर सुखाराम के घर ले गए। वहां आरोपियों ने उसे रस्सियों से बांध दिया और लाठियों-सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर बेरहमी से पीटा। मारपीट की भनक लगते ही राकेश का भाई और परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने राकेश को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और गंभीर हालत में देशनोक हॉस्पिटल ले गए। वहां से उसे बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर 20 जून 2021 को देशनोक थाने में मामला दर्ज हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस पेश किया।
कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के नक्शे और आरोपियों से बरामद लाठियों व रस्सी जैसे ठोस सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष के दावों को विश्वसनीय माना। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि इसके अलावा विभिन्न धाराओं में 10-10 हजार रुपए जुर्माना और 7, 2 और 1 साल की सजा तय की गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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