आपसी रंजिश के चलते पेट्रोल डालकर दुकान को आग के हवाले करने के मामले में आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
आपसी रंजिश के चलते पेट्रोल डालकर दुकान को आग के हवाले करने के मामले में आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
बीकानेर। उधार में सामान नहीं मिलने की रंजिश में आधी रात को पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी विज ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने प्रेम सिंह पुत्र जगमाल सिंह निवासी सुरधना चौहनान को आईपीसी की धारा 436 के तहत दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
यह था मामलापरिवादी रामस्वरूप पुत्र अमाणाराम ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह गांव में परचून, चूरी और खल की दुकान चलाता है। शिकायत के अनुसार, 6 सितंबर 2024 को आरोपी प्रेम सिंह ने उससे उधार सामान मांगा था। सामान देने से इनकार करने पर आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसे उधार नहीं दिया गया तो वह दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा देगा।रिपोर्ट के मुताबिक उसी रात करीब 9:45 बजे आरोपी फिर दुकान पर पहुंचा और शराब के लिए पैसे मांगते हुए दोबारा दुकान जलाने की धमकी दी। इसके बाद रात करीब एक बजे उसने कथित रूप से पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में परिवादी को लगभग 20 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने प्रेम सिंह को आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ आरोप-पत्र कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित किए।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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