Khulasa Online
Breaking
• पीएम मोदी बोले - ईरान जंग जारी रही तो गंभीर होंगे नतीजे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह करना होगा काम • रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम किए सख्त, ये नियम किया खत्म, पढ़े पूरी खबर ... • हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में; इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इजाजत • जंग के बीच पहली बार मोदी-ट्रम्प की बातचीत, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत • महिला के शव के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, टेकऑफ के बाद मौत हुई; रास्तेभर बदबू से परेशान रहे यात्री • पीएम मोदी बोले - ईरान जंग जारी रही तो गंभीर होंगे नतीजे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह करना होगा काम • रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम किए सख्त, ये नियम किया खत्म, पढ़े पूरी खबर ... • हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में; इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इजाजत • जंग के बीच पहली बार मोदी-ट्रम्प की बातचीत, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत • महिला के शव के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, टेकऑफ के बाद मौत हुई; रास्तेभर बदबू से परेशान रहे यात्री
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group

बीकानेर: छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को इतने साल का कठोर कारावास

3 weeks ago
बीकानेर: छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को इतने साल का कठोर कारावास

बीकानेर: छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को इतने साल का कठोर कारावास

बीकानेर। पोक्सो कोर्ट नंबर दो के कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी अनु अग्रवाल ने 15 साल की छात्रा का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे तीन लाख एक हजार रुपए का अर्थदंड भी देना होगा। यह राशि जमा नहीं कराने पर 16 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 9 फरवरी, 22 को नोखा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि 15 साल की छात्रा सुबह 10 बजे निजी स्कूल गई थी जो वापस नहीं लौटी। घर का मोबाइल चैक किया तो उसमें बिहार निवासी आरोपी का मैसेज आया हुआ था। उसने छात्रा को अपने पास आने के लिए लिखा था। खोजबीन की तो आरोपी भी अपने गांव में नहीं था।

 आरोपी छात्रा को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व तीन लाख एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने की।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: