चेक बाउंस पड़ा भारी, छह माह की जेल, डेढ़ लाख जुर्माना
बीकानेर। कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी संजय कंसारा उर्फ संजय ठठेरा को दोषी करार देते हुए छह माह का कारावास और 1.50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष जयपाल ने कहा कि आरोपी द्वारा लिया गया उधार चुकाने के लिए दिया गया चेक बाउंस हुआ और नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।
परिवादी विजय तातेड ने परिवाद पेश कर बताया कि आरोपी से उसकी पुरानी जान-पहचान थी। आरोपी ने पारिवारिक जरूरत बताते हुए करीब 90 हजार रुपए उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने 11 फरवरी 2019 को पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया। परिवादी ने चेक को अपने बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक ने चेक को "ड्रॉअर से संपर्क करें" टिप्पणी के साथ लौटा दिया। इसके बाद परिवादी ने 29 अप्रैल 2019 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा। आरोपी ने जवाब तो दिया, लेकिन भुगतान करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने दावा किया कि उसकी चेकबुक चोरी हो गई थी और उसी का दुरुपयोग हुआ। हालांकि, वह इस संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने इसे असंगत और अविश्वसनीय माना।
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