बीकानेर: 7 साल पहले हुए सड़क हादसे में युवक ने खोई थी बोलने की शक्ति, अब मिलेगा इतना मुआवजा
बीकानेर: 7 साल पहले हुए सड़क हादसे में युवक ने खोई थी बोलने की शक्ति, अब मिलेगा इतना मुआवजा
बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सात साल पुराने सुजानगढ़ रोड पर हुए सड़क हादसे में व्यक्ति के बोलने की शक्ति खत्म होने पर वाहन मालिक, ड्राइवर और संबंधित बीमा कंपनी को संयुक्त या अलग-अलग 24.8 लाख रुपए का मुआवजा ब्याज सहित भुगतने के आदेश दिए हैं। 5 सितंबर-19 की शाम गुन्दूसर निवासी अमरसिंह राजपूत अपने साथी भरत के साथ मोटरसाइकिल पर नोखा से अपने गांव जा रहे थे। सुजानगढ़ रोड स्थित धर्मकांटे के पास सामने से आ रही एक कार के चालक ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए गलत दिशा में जाकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में अमरसिंह को शरीर पर गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए।
पीड़ित अमरसिंह की बोलने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और शरीर के अंगों ने दैनिक कार्य करना बंद कर दिया। स्थायी निर्योग्ता प्रमाण पत्र के आधार पर कोर्ट ने इसे गंभीर माना। पीड़ित की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह स्वयं गवाही दे सके, इसलिए कोर्ट की अनुमति के बाद उनके पिता श्यामसिंह के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने पीड़ित को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए फैसला सुनाया। मामले में पीड़ित की ओर से पैरवी अधिवक्ता विक्रम सिंह राठौड़ ने की।
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