Khulasa Online
Breaking
• पीएम मोदी बोले - ईरान जंग जारी रही तो गंभीर होंगे नतीजे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह करना होगा काम • रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम किए सख्त, ये नियम किया खत्म, पढ़े पूरी खबर ... • हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में; इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इजाजत • जंग के बीच पहली बार मोदी-ट्रम्प की बातचीत, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत • महिला के शव के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, टेकऑफ के बाद मौत हुई; रास्तेभर बदबू से परेशान रहे यात्री • पीएम मोदी बोले - ईरान जंग जारी रही तो गंभीर होंगे नतीजे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह करना होगा काम • रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम किए सख्त, ये नियम किया खत्म, पढ़े पूरी खबर ... • हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में; इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इजाजत • जंग के बीच पहली बार मोदी-ट्रम्प की बातचीत, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत • महिला के शव के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, टेकऑफ के बाद मौत हुई; रास्तेभर बदबू से परेशान रहे यात्री
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group

सड़क हादसा: मृतक के परिजनों को ₹24.80 लाख मुआवजा देने का आदेश

1 month ago
सड़क हादसा: मृतक के परिजनों को ₹24.80 लाख मुआवजा देने का आदेश
सड़क हादसा: मृतक के परिजनों को ₹24.80 लाख मुआवजा देने का आदेश
 
बीकानेर | मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अनवर अली चौहान ने वर्ष 2019 में हुए सड़क हादसे के मामले में मृतक के परिजनों को कुल 24 लाख 80 हजार 980 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही दावा पेश करने की तारीख से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए हैं।
 
6 अक्टूबर 2019 का मामला
हादसा 6 अक्टूबर 2019 को एनएच-62 पर हनुमानगढ़ से बीकानेर मार्ग पर मोकलसर स्थित एल.बी.एल. कंपनी के प्लांट के पास हुआ था। पारवा (तहसील नोखा) निवासी मनफूलाराम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र हडमानाराम बिश्नोई अपने ट्रेलर को सड़क किनारे सही दिशा में चला रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक चालक अजाज अहमद ने कथित रूप से तेज गति और लापरवाही से गलत दिशा में वाहन चलाते हुए ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में मनफूलाराम की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में ट्रक चालक अजाज अहमद की भी मृत्यु हो गई थी।
 
कोर्ट का आदेश
मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई “बोळा” ने दावा प्रस्तुत कर पैरवी की। सुनवाई के बाद अधिकरण ने मृतक के आश्रितों को 18 लाख 80 हजार 980 रुपए तथा क्षतिग्रस्त ट्रेलर के लिए 6 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने ट्रक के पंजीकृत मालिक अब्दुल हमीद गनी (अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर) और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: