सडक़ हादसे में घायल हुए शिक्षकों को मिली राहत,कोर्ट ने दिया 31 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश
सडक़ हादसे में घायल हुए शिक्षकों को मिली राहत,कोर्ट ने दिया 31 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश
बीकानेर। करीब छह साल पुराने सडक़ हादसे में घायल हुए शिक्षकों को आखिरकार राहत मिली है। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ,न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने पांच शिक्षकों को कुल 31 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही, दावा पेश करने की तारीख से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए गए हैं।
यह दुर्घटना 29 जुलाई 2019 को हुई थी। उस दिन नवरतन पुरोहित, हरजीत कौर, गिरीराज दाधीच, सतीश भाटी और संजीव पारीक सहित अन्य शिक्षक स्कूल की छुट्टी के बाद लूणकरणसर से बीकानेर लौट रहे थे। वे एक वाहन में सवार थे।
दोपहर करीब डेढ़ बजे जब उनका वाहन एनएच-62 पर सुरनाणा ,लूणकरणसर के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज गति और लापरवाही से आ रही एक बस ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में सभी शिक्षकों को गंभीर और साधारण चोटें आईं।
घायल शिक्षकों की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई बोळा ने मुआवजा दावा पेश किया और मामले की पैरवी की। सुनवाई के दौरान दुर्घटना की परिस्थितियों, चोटों और नुकसान का आकलन किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण ने अलग-अलग पीडि़तों के लिए मुआवजा तय किया हरजीत कौर को 5,15,467 रुपए,नवरतन पुरोहित को 1,42,896 रुपए,गिरीराज दाधीच को 3,03,037 रुपए,सतीश भाटी को 8,49,568 रुपए,संजीव पारीक को 12,80,733 रुपए इस तरह कुल मुआवजा राशि 31 लाख रुपए से अधिक बनती है।
अधिकरण ने बस चालक प्रेमकुमार, वाहन के रजिस्टर्ड मालिक रामस्वरूप, मुख्त्यार मालिक सुदेश कुमार और बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त और अलग-अलग रूप से भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
Join for Latest News
हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ