बीकानेर: सड़क दुर्घटना में मौत पर वारिसों को मिलेगा इतने लाख रुपए का मुआवजा
बीकानेर: सड़क दुर्घटना में मौत पर वारिसों को मिलेगा इतने लाख रुपए का मुआवजा
बीकानेर | मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने पांच साल पहले सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले शख्स के वारिसों को 43.40 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। रेवंतिसंह नोखड़ा स्थित टाटा पॉवर सोलर प्लांट में चौकीदार था। 2 नवंबर, 21 को रात की ड्यूटी करने के बाद सुबह 6 बजे अपने घर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में बोलेरो कैंपर के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसे टक्कर मार दी।
रेवंतराम गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 9 नवंबर को उसने दम तोड़ दिया। उसके वारिसों ने वर्ष, 22 में अधिकरण के समक्ष क्लेम प्रार्थना-पत्र पेश किया। अधिकरण ने इस मामले में सुनवाई के बाद वाहन मालिक, चालक और बीमा कंपनी को संयुक्त व पृथक-पृथक 43.40 रुपए का मुआवजा मृतक के वारिसों को देने के आदेश दिए हैं। इस मामले में वारिसों की ओर से पैरवी राहित खन्ना ने की।
Join for Latest News
हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ