अफसरों के निजी फोन का बिल नहीं भरेगी सरकार,नई गाइडलाइन जारी कर भुगतान पर लगाई रोक; बिना अनुमति बिल भरने पर होगी कार्रवाई
अफसरों के निजी फोन का बिल नहीं भरेगी सरकार,नई गाइडलाइन जारी कर भुगतान पर लगाई रोक; बिना अनुमति बिल भरने पर होगी कार्रवाई
जयपुर। राजस्थान में निजी फोन का बिल सरकार के नाम पर फाडऩे वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्ती की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर निजी फोन के बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति बिल का भुगतान किया तो कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑफिशियली फोन (लैंडलाइन और मोबाइल) के अलावा निजी फोन ( घर पर लगे लैंडलाइन और प्राइवेट मोबाइल नंबर) का बिल भी सरकार के नाम पर फाड़ रहे हैं। इसको लेकर विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। विभाग ने साफ किया है कि जिस पद और स्थान के लिए टेलीफोन स्वीकृत हुआ है, उसका उपयोग केवल वही अधिकारी करेगा जो उस पद पर कार्यरत है। ट्रांसफर, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में टेलीफोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा।
यही नहीं ट्रांसफर के बाद सरकारी फोन अपने पास रखना, निजी मोबाइल या लैंडलाइन का बिना अनुमति सरकारी भुगतान लेना और महीनों तक बिल लंबित छोडऩा अब मुश्किल होगा।
बिना विभाग की अनुमति के बिल नहीं चुकेगा
सरकार ने यह भी माना है कि कई विभाग समय पर सरकारी टेलीफोन का बिल नहीं चुकाते, जिससे सरचार्ज का अतिरिक्त बोझ तो पड़ता ही है, कनेक्शन कटने का खतरा बना भी रहता है। इसलिए सभी कार्यालय और सरकार की तरफ से आवास पर लगाए सरकारी कनेक्शनों (लैंडलाइन) का नियमित भुगतान अनिवार्य किया है।
जबकि निजी टेलीफोन को सरकारी उपयोग में लेने या उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए पहले सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना पूर्व अनुमति किसी निजी नंबर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
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