Khulasa Online
Breaking
• पीएम मोदी बोले - ईरान जंग जारी रही तो गंभीर होंगे नतीजे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह करना होगा काम • रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम किए सख्त, ये नियम किया खत्म, पढ़े पूरी खबर ... • हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में; इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इजाजत • जंग के बीच पहली बार मोदी-ट्रम्प की बातचीत, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत • महिला के शव के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, टेकऑफ के बाद मौत हुई; रास्तेभर बदबू से परेशान रहे यात्री • पीएम मोदी बोले - ईरान जंग जारी रही तो गंभीर होंगे नतीजे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह करना होगा काम • रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम किए सख्त, ये नियम किया खत्म, पढ़े पूरी खबर ... • हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में; इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इजाजत • जंग के बीच पहली बार मोदी-ट्रम्प की बातचीत, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत • महिला के शव के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, टेकऑफ के बाद मौत हुई; रास्तेभर बदबू से परेशान रहे यात्री
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group

2 लाख रुपये उधार लेकर वापस नहीं लौटाने पर कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज

2 weeks ago
2 लाख रुपये उधार लेकर वापस नहीं लौटाने पर कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज


2 लाख रुपये उधार लेकर वापस नहीं लौटाने पर कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज
बीकानेर।  पूगल थाना क्षेत्र में दो लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।वार्ड नंबर 3 निवासी सबीर खां पुत्र दीतणखां ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। उन्होंने बताया कि 11 मई 2022 को उन्होंने अपने परिचित मुसाफिर खां पुत्र अलादीन खां निवासी 14 सीडब्लयूएम बज्जू को दो लाख रुपए उधार दिए थे।सबीर खां का कहना है कि मुसाफिर खां ने रुपए वापस नहीं लौटाए। जब सबीर खां ने उनसे संपर्क किया, तो मुसाफिर खां ने 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित में भरोसा दिलाया कि वह 1 फरवरी 2023 को 50 हजार रुपए लौटा देंगे।हालांकि, मुसाफिर खां लगातार रुपए लौटाने में टालमटोल करते रहे और बाद में साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीडि़त सबीर खां ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।न्यायालय के आदेश पर पूगल पुलिस थाने में आरोपी मुसाफिर खां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 धोखाधड़ी और 406 आपराधिक विश्वासघात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: