नशे पर प्रहार, डोडा पोस्त के आरोपियों को नहीं मिली दूसरी बार भी जमानत
नशे पर प्रहार, डोडा पोस्त के आरोपियों को नहीं मिली दूसरी बार भी जमानत
बीकानेर। जिले के खाजूवाला में 82 किलो से ज्यादा डोडा पोस्त बरामदगी के मामले में आरोपियों को दूसरी बार भी जमानत नहीं मिली। अपर सेशन न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने राजेश कुमार और आनंद कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।मामले के अनुसार 15 मई 2025 को पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर चक 13 केजेडी स्थित एक ढाणी में दबिश दी थी। यहां तलाशी के दौरान जमीन में छिपाकर रखे गए कट्टों से करीब 82 किलो 180 ग्राम डोडा पोस्त छिलका और चूरा बरामद किया गया था। पुलिस ने बिना लाइसेंस इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिलने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।कोर्ट में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है और जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए जमानत दी जाए। वहीं, लोक अभियोजक ने कहा कि बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से कहीं ज्यादा है और मामला गंभीर है, ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि बरामदगी भारी मात्रा में है और अभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान बाकी हैं। साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि आरोपियों की पहले भी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।इन सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपियों की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।
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