Khulasa Online
TM Jewellers
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश

बीछवाल थाना के बहुचर्चित शाहरुख हत्याकांड के मामले में आरेापी जमानज खारिज

rk
1 week ago
बीछवाल थाना के बहुचर्चित शाहरुख हत्याकांड के मामले में आरेापी जमानज खारिज


बीछवाल थाना के बहुचर्चित शाहरुख हत्याकांड के मामले में आरेापी जमानज खारिज
बीकानेर। बीछवाल थाना में दर्ज बहुचर्चित शाहरुख हत्याकांड मामले में आरोपी मनरूप विश्नोई को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5 बीकानेर की अदालत ने आरोपी की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप है और मामले में अभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान बाकी हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।बारात से लौटते समय हुआ था हमलामामले के अनुसार 3 जुलाई 2024 को शोभासर से बारात लौट रही बोलेरो कैंपर को दो वाहनों ने घेर लिया था। आरोप है कि हमलावरों ने गाड़ी को टक्कर मारने के बाद फायरिंग की और शाहरुख को बाहर निकालकर लाठी-डंडों व पाइपों से हमला किया। गंभीर घायल शाहरुख को जयपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने का लगाया आरोपजमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि मनरूप का नाम एफआईआर में नहीं है और किसी गवाह ने भी सीधे तौर पर उसकी संलिप्तता नहीं बताई है। आरोपी 25 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में है और उससे कोई बरामदगी भी नहीं हुई।कोर्ट ने माना गंभीर अपराधसरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि मामला हत्या का है और दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश भी है। ऐसे में आरोपी को जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंतत: अदालत ने मनरूप विश्नोई की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संख्या पांच बीकानेर शिव शंकर स्वामी ने की है ।

Sanskar
BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: