बड़ी खबर : कोटगेट-सांखला फाटक विवाद में हाईकोर्ट ने आरयूबी की फिजीबिलिटी रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश, 19 मई को कोर्ट में पेश होंगे अधिकारी
बड़ी खबर : कोटगेट-सांखला फाटक विवाद में हाईकोर्ट ने आरयूबी की फिजीबिलिटी रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश, 19 मई को कोर्ट में पेश होंगे अधिकारी
बीकानेर। रामकृष्ण दास गुप्ता द्वारा जनहित में याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की हुई है। जिसमें राज्य सरकार, भारत सरकार, रेलवे, बीकानेर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर आदि को पक्षकार बना रखा है। इस याचिका में कोटगेट, सांखला रेलवे फाटकों की जगह आर.यू.बी. बनाने के विरोध में एवं मास्टर प्लान के अनुसार रेलवे बाई पास बनाने के लिए निवेदन किया गया है। आज की तारीख पेशी पर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ माननीय न्यायमूर्तिगण विनित कुमार माथुर एवं चन्द्र शेखर शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग बीकानेर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण बीकानेर को आर.यू.बी. की फिजीबिलिटी रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दिये है एवं कलक्टर बीकानेर एवं अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को कोर्ट में दिनांक 19.05.2026 को उपस्थित रहने के आदेश दिये है। रामकृष्ण दास गुप्ता की ओर से विद्वान एडवोकेट अनिल व्यास ने पैरवी की।
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