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अब ट्रेन मे बिना टिकट यात्रा पर देना पड़ेगा दो गुना जुर्माना नियम एक जुलाई से लागू

rk
7 hours ago
अब ट्रेन मे बिना टिकट यात्रा पर देना पड़ेगा दो गुना जुर्माना नियम एक जुलाई से लागू

 

अब ट्रेन मे बिना टिकट यात्रा पर देना पड़ेगा दो गुना जुर्माना नियम एक जुलाई से लागू
जयपुर।  ट्रेन में अब बिना टिकट यात्रा करने वाले पैसेंजर को पहले से दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल, रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है।
इसके साथ ही दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करना भी पैसेंजर को महंगा पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन को आदेश जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे।
इसके साथ ही रेलवे ने कई अन्य मामलों में भी जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। बार-बार नियम तोडऩे वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है।
दूसरे के टिकट पर सफर करना भी पड़ेगा भारी
रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त कर लिया जाएगा। यात्री को टिकट का पूरा किराया और कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यदि यात्री भुगतान नहीं करता है तो मामला कोर्ट तक ले जा सकेंगे।
नशे में हंगामा करने वालों पर भी कार्रवाई
ट्रेन या रेलवे परिसर में नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने, गाली-गलौज करने या हंगामा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को ट्रेन से उतारा जा सकेगा और उन पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन परिसर में भीख मांगने पर भी सख्ती बढ़ा दी है।
सभी जोन को दिए गए निर्देश
रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) शिवेंद्र शुक्ला ने 18 जून को जारी आदेश में सभी जोनल रेलवे को नए नियमों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
रेलवे बोर्ड ने कहा है कि नियम लागू होने के बाद उनका प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर पुराने प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए।
रेल मंत्रालय के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा, टिकटों के गलत इस्तेमाल और रेलवे परिसरों में होने वाले नियम उल्लंघनों पर रोक लगाना है। ताकि यात्रियों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुविधा मिल सके।

Sanskar
BC

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