Khulasa Online
Breaking
• आज का राशिफल: मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल • भाजपा ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, 16-18 अप्रैल तक रहना होगा संसद में मौजूद; महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र; पीएम ने पत्र लिखा • नई सरकार को लेकर हलचल तेज : भाजपा ने शिवराज चौहान को बनाया पर्यवेक्षक; सभी विधायकों को यहां बुलाया • आशा ताई के अंतिम दर्शन को पहुंचे सेलेब्स, कल शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार • होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगा अमेरिका, कहा- ईरान को टोल दिया तो रास्ता नहीं मिलेगा; ईरान बोला- टोल देना ही पड़ेगा • आज का राशिफल: मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल • भाजपा ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, 16-18 अप्रैल तक रहना होगा संसद में मौजूद; महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र; पीएम ने पत्र लिखा • नई सरकार को लेकर हलचल तेज : भाजपा ने शिवराज चौहान को बनाया पर्यवेक्षक; सभी विधायकों को यहां बुलाया • आशा ताई के अंतिम दर्शन को पहुंचे सेलेब्स, कल शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार • होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगा अमेरिका, कहा- ईरान को टोल दिया तो रास्ता नहीं मिलेगा; ईरान बोला- टोल देना ही पड़ेगा
Arham School
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group
Bharti
mali sani samaj

डेहरू माता मंदिर भूमि विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीडीए की कार्रवाई पर रोक

rk
3 days ago
डेहरू माता मंदिर भूमि विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीडीए की कार्रवाई पर रोक

डेहरू माता मंदिर भूमि विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीडीए की कार्रवाई पर रोक

खुलासा ऑनलाइन। जैसलमेर हाईवे पर महाराजा गंगासिंह विवि के पास डेहरू माता मंदिर की जमीन पर बीडीए तोड़फोड़ कर अपने कब्जे में नहीं ले सकेगा। हाईकोर्ट ने बीडीए की कार्रवाई पर स्टे दिया है।

जैसलमेर हाईवे पर गंगासिंह विवि के पास पुरोहितों की कुल देवी डेहरू माता का मंदिर है जहां समाज के लोग पूर्जा-अर्चना करते हैं और साधु-संत आश्रम बनाकर रहते हैं। बीडीए ने इस स्थान की जमीन को अपना बताकर डेहरू माता सेवा समिति के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। बीडीए की ओर से जमीन पर अतिक्रमण बताकर तोड़फोड़ की तैयारी की गई थी। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष पवन पुरोहित बीडीए के विरूद्व जोधपुर हाईकोर्ट गए। वहां उनकी ओर से वीरेन्द्र आचार्य और गौरांगी आचार्य ने पैरवी की। हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर जारी कर दिए हैं।

अब बीडीए मंदिर क्षेत्र में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाएगा। पूर्व में 10 अक्टूबर, 25 को अनिल कुमार पुरोहित और रमेश कुमार पुरोहित ने कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीए आयुक्त के खिलाफ स्थाई लोक अदालत में वाद दायर कर स्टे लिया था। लेकिन, बीडीए की ओर से जवाब में बताया गया है कि उसकी जमीन पर अतिक्रमण हो रहे हैं और जमीन एक करोड़ रुपए से ज्यादा की है। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। क्षेत्राधिकार के बाहर होने से स्थाई लोक अदालत को सुनवाई का अधिकार नहीं है। तब स्टे खारिज कर दिया गया था और बीडीए ने नोटिस जारी किए थे।

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: