चेक अनादरण के मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक से ज्यादा का कारावास व लाखों रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिया
चेक अनादरण के मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक से ज्यादा का कारावास व लाखों रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिया
बीकानेर। जिले की एनआई कोर्ट की विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती पाराशर ने चेक बाउंस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 1.90 लाख रुपये के आरोपी गुलशन कुमार उर्फ रामप्रकाश सोनी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष पांच महीने के कारावास और 2.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास और जुर्माने की राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया। मामले के अनुसार परिवादी ओमप्रकाश ने कोर्ट को बताया कि परिचय होने के कारण आरोपी ने घरेलू जरूरत का हवाला देकर मार्च 2021 में उससे 1.90 लाख रुपये उधार लिए थे।कई बार रकम मांगने पर आरोपी ने जनवरी 2023 में 1.90 लाख रुपये का चेक दिया,लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक हस्ताक्षरों में त्रुटि की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गया।इसके बाद परिवादी ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा,लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया। इस पर एनआई एक्ट के तहत कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया गया।सुनवाई के दौरान आरोपी ने लेनदेन से इनकार किया,लेकिन कोर्ट से पाया कि उसने न तो चेक अपने खाते का होने से इंकार किया और न ही हस्ताक्षरों को लेकर कोई ठोस साक्ष्य पेश किया।कोर्ट ने माना कि परिवादी ने उधार राशि,चेक जारी किए जाने और उसके बाउंस संबंधी आवश्यक तथ्यों को साबित कर दिया है।कोर्ट ने आरोपी गुलशन कुमार सोनी को दोषी करार दिया।पैरवी अधिवक्ता पारसमल बिश्नोई ने की।
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