सडक़ हादसे में युवक की मौत के मामले में परिजनों को एक करोड़ से ज्यादा रुपये का मिलेगा मुआवजा
सडक़ हादसे में युवक की मौत के मामले में परिजनों को एक करोड़ से ज्यादा रुपये का मिलेगा मुआवजा
,बीकानेर। सडक़ दुर्घटना में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण,न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 1.03 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है।मामले के अनुसार 10 फरवरी 2020 को बरसिंहसर निवासी हरिराम अपने साथी सुरेश कुमार के साथ मोटरसाइकिल से बीकानेर से गांव लौट रहे थे। चाण्डक पेट्रोल पंप के पास वे लघुशंका के लिए सडक़ किनारे रुके। इसी दौरान सामने से आ रही बोलेरो के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए हरिराम को टक्कर मार दी। हादसे में हरिराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान 12 फरवरी 2020 को मौत हो गई।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुर्घटना के लिए वाहन चालक, मालिक और बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त रूप से 1,03,11,000 (एक करोड़ तीन लाख ग्यारह हजार) रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही दावा पेश करने की तारीख से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए गए। पीडि़त परिवार की ओर से अधिवक्ता रामनारायण सारण ने पैरवी की।
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