Khulasa Online
Breaking
• बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश • बीकानेर: अचानक पैर फिसल कर गिरा व्यक्ति, टांके में डूबने से हुई मौत • बड़ी खबर: निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया • सुप्रीम कोर्ट सख्त: खतरनाक कुत्तों को दे मौत का इंजेक्शन! अधिकारियों को दिए निर्देश • NEET पेपर लीक मामले में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार, CBI ने बताया मास्टरमाइंड • मौसम अपडेट: मानसून तय समय से पहले देगा दस्तक, जाने राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bharti

अब पत्रकार नहीं ले सकेंगे मतदान बूथ व मतगणना केन्द्र की फोटो-वीडियो आयोग ने लगाया प्रतिबंध

5 months ago
अब पत्रकार नहीं ले सकेंगे मतदान बूथ व मतगणना केन्द्र की फोटो-वीडियो आयोग ने लगाया प्रतिबंध


 अब पत्रकार नहीं ले सकेंगे मतदान बूथ व मतगणना केन्द्र की फोटो-वीडियो आयोग ने लगाया प्रतिबंध
 बीकानेर । राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों एवं मतगणना केन्द्रों पर पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के प्रवेश, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने अपने पूर्व आदेश 01 नवंबर 2019 को अधिक्रमित करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार मतदान के दिन मतदान केन्द्रों तथा मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्रों में पत्रकारों व अन्य मीडियाकर्मियों का प्रवेश केवल जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, जिला जनसंपर्क अधिकारी की अनुशंसा पर, प्रवेश पत्र जारी किए जाने के बाद ही अनुमन्य होगा। प्रवेश पत्र जारी करने का अधिकार किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपा जा सकेगा।
निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करने वाले अधिकार-पत्रधारी पत्रकार किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे तथा मोबाइल फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के तहत पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र में प्रवेश न देने या बाहर जाने का निर्देश दे सकें, भले ही उसके पास वैध प्रवेश पत्र ही क्यों न हो। मत गणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर भी किसी पत्रकार या कैमरा टीम को फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी अथवा मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिए एक पृथक कक्ष आरक्षित किया जाएगा, जहां उन्हें सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि कोई अधिकार-पत्रधारी पत्रकार वास्तविक मतगणना का अवलोकन करना चाहे, तो उसे बिना कैमरा और मोबाइल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश दिया जा सकेगा, लेकिन इस दौरान कोई जिम्मेदार अधिकारी उसके साथ रहेगा, जिससे मतों की गोपनीयता और व्यवस्था प्रभावित न हो।
रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटनिंग अधिकारी को भी यह अधिकार होगा कि वे मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन न करने वाले किसी भी मीडियाकर्मी को प्रवेश से रोक सकें। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतगणना स्थल पर एक समाचार पत्र के लिए केवल एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर को ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जिन पत्रकारों व मीडियाकर्मियों को प्रवेश पत्र जारी किए जाने हैं, उनके नामों की अनुशंसा चुनाव से कम से कम 15 दिन पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त हो जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए तथा प्रवेश पत्र जारी करते समय सभी शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: