मुख्यमंत्री संबल योजना में बड़ा बदलाव : नई उम्र सीमा तय, 2 लाख बेरोजगारों को मिल रहा हर महीने भत्ता
मुख्यमंत्री संबल योजना में बड़ा बदलाव : नई उम्र सीमा तय, 2 लाख बेरोजगारों को मिल रहा हर महीने भत्ता
राजस्थान के अंदर संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नियमों में राज्य सरकार ने अहम बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत अब 21 वर्ष से कम आयु के बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इस आयु वर्ग के युवाओं को 'वास्तविक बेरोजगार' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए पात्रता की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई है।
इस बदलाव के बावजूद वर्तमान लाभार्थियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो युवा पहले से योजना के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें तय अवधि यानी दो साल तक पहले की तरह भत्ता मिलता रहेगा। प्रदेशभर में करीब दो लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि अकेले दौसा जिले में लगभग 13 हजार लाभार्थी युवा संबल योजना से जुड़े हैं।
नए आवेदनों पर लागू होंगे नए नियम
नए नियम केवल नए आवेदनों पर लागू होंगे। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के आयुक्त ऋषभ मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 35 वर्ष तक रखी गई है।
4500 रुपए तक हर माह मिलता है लाभ
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ अनुभव भी दिया जाता है। पुरुष अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 4000 रुपए का भत्ता मिलता है, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को 4500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके अलावा चयनित युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में इंटर्नशिप भी करनी होती है, जिससे उन्हें कार्य अनुभव हासिल हो सके।
नया पोर्टल हो रहा तैयार
तकनीकी स्तर पर भी योजना में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने पुराने ईईएमएस 1.0 पोर्टल को बंद कर दिया है और इसकी जगह नया 2.0 पोर्टल मई माह में शुरू किया जाएगा। नए पोर्टल में हाल ही में बनाए गए जिलों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया और अधिक सुगम और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।
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